जयपुर. कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों व अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढे हुए भार को नियमित कराने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की गई है। एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना तुरन्त प्रभाव से लागू की गई हैं। ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि व राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई हैं। एमनेस्टी योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2022 मक की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी और स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढा हुआ पाया जाएगा तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नही ली जाएगी और बढे हुए भार को मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए घरोहर राशि जमा करवा कर भार को नियमित कर दिया जाएगा।
स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना
स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 दिसम्बर, 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाई एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के बढे हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित कर दी जाएगी। ऎसे कृषक जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुए पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते हैं तो उन्हे इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा और यदि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत है और कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहे तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना की समाप्ति 31 मार्च, 2023 के उपरान्त भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना
योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 दिसम्र, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेगें। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। जिन उपभोक्ताओं द्वारा गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया है उनके लिए यह योजना उपलब्ध नही होगी और इस योजना के अन्तर्गत चोरी व दुरुपयोग के मामले शामिल नही किए जाएगें। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करना होगा। यह योजना 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना
कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए 30 जून, 2023 तक एमनेस्टी योजना लागू की गई हैं। योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व विलम्ब भुगतान शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी और यदि उपभोक्ता द्वारा मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान 1 अप्रेल से 30 जून, 2023 के दौरान जमा कराया जाता है तो विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ केवल ऎसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होने गत 3 वर्षों में ऎसी योजना का लाभ नही लिया है। इस योजना में चोरी व दुरुपयोग के मामले शामिल नही किए जाएगें। योजना के तहत उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक जमा करवाने अथवा सम्पूर्ण बकाया राशि विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट के साथ 1 अप्रेल से 30 जून, 2023 तक जमा करवाने पर प्रावधानानुसार पुन: जोड़ा जा सकेगा। उपभोक्ता को री-कनेक्शन शुल्क, धरोहर राशि एवं आवश्यक होने पर नई लाईन डालने का खर्चा वहन करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरिष्ठ लेखाधिकारी-सीए-एचक्यू के कार्र्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना अवधि में बिजली की बकाया राशि जमा करवाकर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने के लिए व कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार को नियमित कराने के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ उठाएं।
