
रांची. सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आखिर पांच साल की सजा सुना दी है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराया गया है। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। इस चारा घोटाले में लालू यादव सहित कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी दोषियों पर भी जुर्माना लगाया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने लैपटाप पर सुनी सजा
सीबीआइ कोर्ट के जज एसके शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रिम्स में उपचाराधीन हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हे एक लैपटाप उपलब्ध कराया था। जिसके माध्यम से ही उन्होंने अपनी सजा सुनी। उधर, होटवार जेल में प्रशासन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई थी। बारी-बारी सभी दोषियों ने अपनी अपनी सजा सुनी।
लालू के वकील ने बीमारी का हवाला देकर सजा कम करने की मांग की
सीबीआई की विशेष अदालत में सजा सुनाने से पहले लालूप्रसाद यादव की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। उनको कुल 17 तरह की बीमारियां हैंं। बीपी और शुगर का हवाला दिया। कोर्ट को ये भी बताया कि लालू के शरीर का एक अंग अचानक काम करना बंद कर देता है। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर, सीबीआइ के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 26 साल से लोग यह इंतजार कर रहे है कि दोषियों को सजा सुनाई जाती है। इसलिए कोर्ट दोषियों को अधिकतम सजा दे।
जानिए- किसे कितनी सजा, कितना भरना पड़ेगा जुर्माना
नाम | कुल सजा | जुर्माना राशि |
लालू प्रसाद | 5 साल | 60 लाख |
रवि सिन्हा | 4 साल | 20 लाख |
मो सईद | 5 साल | डेढ़ करोड़ |
जगमोहन कक्कड़ | 4 साल | एक लाख |
मोहिंदर एस बेदी | 4 साल | एक लाख |
डॉ बृज नंदन प्रसाद | 3 साल | 2 लाख |
आर के राणा | 5 साल | 60 लाख |
महेंद्र प्रसाद | 4 साल | 5 लाख |
डीपी श्रीवास्तव | 4 साल | 5 लाख |
बेक जूलियस | 4 साल | 1 लाख |
कृष्ण मोहन प्रसाद | 5 साल | डेढ़ करोड़ |
एन एन सिंह | 4 साल | 2 लाख |
सुरेश | 4 साल | ढाई लाख |
बालकृष्ण | 4 साल | 1 लाख |
……… | 4 साल | 15 लाख |
राधा रमण सहाय | 4 साल | 6 लाख |
डॉ बिरसा उरांव | 4 साल | 3 लाख |
डॉ शिव नंदन प्रसाद | 4 साल | 2 लाख |
डॉ अर्जुन शर्मा | 4 साल | 2 लाख |
डॉ मुकेश कुमार श्रीवास्तव | 4 साल | 2 लाख |
सत्यजीत | 4 साल | 15 लाख |
सीके लाल | 4 साल | डेढ़ लाख |
प्रभात कुमार सिन्हा | 4 साल | 3 लाख |
रविंद्र कुमार सिंह | 4 साल | 5 लाख |
जसबंत सहाय | 3 साल | 2 लाख |
राम प्रकाश राम | 3 साल | 2 लाख |
जीएस प्रसाद | 4 साल | 11 लाख |
डॉ अजित कुमार | 4 साल | 2 लाख |
कृष्ण बिहारी लाल | 4 साल | 2 लाख |
ललितेश्वर प्रसाद यादव | 4 साल | 2 लाख |
जे भेंगराज | 4 साल | 2 लाख |
राजेंद्र कुमार हरित | 4 साल | 20 लाख |
महेंद्र कुमार कुंदन | 4 साल | 15 लाख |
रवि मेहरा | 4 साल | 10 लाख |
अजित कुमार वर्मा | 4 साल | 15 लाख |
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद | 5 साल | 2 करोड़ |
बी बी सिन्हा | 4 साल | 1 करोड़ |
उमेश दुबे | 4 साल | 4 लाख |
दयानंद प्रसाद कश्यप | 4 साल | एक करोड़ |
इनको सबसे अधिक सजा, इन पर सर्वाधिक जुर्माना
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई है। जिन लोगों को वारंट जारी हुआ था, वे लोग भी आज अदालत पहुंचे थे। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है, कि अधिकतम सजा पांच साल और अधिकतम जुर्माना दो करोड़ रुपये सुनाया गया है। अधिकतम सजा पाने वालों की सूची में लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद सईद, आरके राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद शामिल हैं। अधिकतम जुर्माना जिस दोषी पर लगाया गया है वह त्रिपुरारी मोहन प्रसाद हैं।
तीन साल की सजा पाने वालों को आज ही जमानत
उधर, जानकारी के अनुसार, आज जिन दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है, उन्हे आज ही जमानत मिल जाएगी। सीबीआइ कोर्ट ने इनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए तीन साल की सजा दी है। इनमें तीन दोषी शामिल हैं।