
छत्तीसगढ़. आपने व्यक्तियों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाते देखा और सुना होगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि कोई भगवान पर आरोप लगा दे और उन्हें नोटिस जारी कर दे। कुछ इसी तरह से जुड़ा एक रोचक मामला सामने आया है। ये मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का है। यहां नायब तहसीलदार कोर्ट ने भगवान शिव सहित 10 लोगों को अवैध रूप से जमीन कब्जाने के आरोप में नोटिस जारी कर उन्हे तलब किया है। सुनवाई में नहीं आने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे ही ये खबर सामने आई। इसके हर तरफ चर्चे हो रहे हैं।
भगवान शिव को नोटिस जारी
बताया जा रहा है कि रायगढ़ शहर के वार्ड 25 में भोलेनाथ का मंदिर है। सुधा राजवाड़े नामक एक महिला ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिक दायर की थी, जिसमें भगवान शिव सहित 10 लोगों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने तहसीलदार कार्यालय को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद जांच में लगे तहसीलदार कार्यालय ने मामले में भगवान शिव सहित 10 लोगों को नोटिस ही जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि इस नोटिस में छठवें नंबर पर भोलेनाथ के मंदिर का नाम है।
10 हजार रुपये का जुर्माना
तहसील कार्यालय की ओर से जारी किए गए नोटिस में गौर करने की बात ये है कि इसमें मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी को संबोधिक नहीं किया है बल्कि सीधे शिव मंदिर का ही नाम लिखा है. यानी तहसीलदार कार्यालय ने भगवान शिव को ही नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई में नहीं आने पर नोटिस में 10 हजार रुपये जुर्माने की भी बात कही है। बता दें कि राज्य में यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब भगवान शिव को नोटिस जारी किया हो। इससे पहले नवंबर 2021 में जांजपीर-चांपा जिले के सिंचाई विभाग ने भगवान शिव को नोटिस जारी किया था और जगह को खाली करने को कहा था। इस खबर के सामने आने के बाद यह सवाल खडा हो गया है कि आखिर भगवान कैसे कोर्ट में सुनवाई के लिए हाजिर होंगे?
