जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए राजस्थान में लगाई पाबंदियां जारी रहेंगी। गहलोत ने बुधवार को सभी जिलों मेंं धारा 144 की अवधि 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसके बाद गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि यह अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कफ्र्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे। अब सरकार ने फिर इसकी अवधि बढ़ा दी है। अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); लोगों के एकत्रित होने पर रहेगी रोक
धारा 144 लागू होने के बाद पांच या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक होती है, यह शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने पर होता है। महामारी कंट्रोल के लिए लगाई धारा 144 में भी वैसे ही प्रावधान तय किए हुए हैं। लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग होता है। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं।
