जयपुर. कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने मंगलवार को विधान सभा में कहा कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना से जुड़े प्रकरणों के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त हो सके इसके लिए सक्रिय प्रयास किये जा रहे है। मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि एफएसएल रिपोर्ट केवल उन प्रकरणों में ही मांगी जाती है। जिनमें मौत का कारण मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हो पाता है। यदि मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो जाता है तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है। उन्होंने सदस्य द्वारा खेत से मण्डी जाने के रास्ते के दौरान मौत होने के संबंध में सहायता देने की मांग पर कहा कि योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन बनी हुई है और उसके अनुसार ही लाभ दिया जाता है। इससे पहले मीणा ने विधायक श्रीमती संतोष के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तधर्गत श्रीगंगानगर जिले में योजना का लाभ नहीं मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदकों को योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा गया है। प्राप्ता आवेदनों में से योजनान्तनर्गत पात्र आवेदकों को सहायता राशि का भुगतान किया जाता है किन्तुर प्रकरण योजना के प्रावधानानुसार नहीं होने की स्थिति में आवेदन को मण्डीह स्तभरीय सहायता समिति द्वारा निरस्तप किया जाता है। मीणा ने बताया कि वर्तमान में योजनान्तकर्गत श्रीगंगानगर जिले में 32 प्रकरण विचाराधीन/लम्बित है। उन्होंने विचाराधीन/लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने श्रीगंगानगर जिले की कृषि उपज मण्डीर समितियों द्वारा 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बहर 2021 तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्र्तगत लाभान्वितों की संख्या का मण्डी वार विवरण सदन के पटल पर रखा।
