नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते ही सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया है कि अगर किसी स्कूल में कोविड केस मिलता है तो स्कूल प्रशासन को तुरंत शिक्षा निदेशालय को सूचित करना होगा। स्कूल को भी कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। किसी बच्चे या किसी स्टाफ में लक्षण दिखे तो स्कूल प्रशासन को निदेशालय के संबंधित विभाग को पूरी और स्पष्ट जानकारी मुहैया करानी होगी।
यह है शिक्षा निदेशालय का निर्देश
राजधानी में कोरोना के मामले बढऩे के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। निदेशालय ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को परिपत्र जारी कर कहा कि स्कूलों में कोरोना का संक्रमण न फैले इसके लिए सभी जरूरी एहतियात बरते। निदेशालय की निजी स्कूल शाखा के उप शिक्षा निदेशक योगेश पाल सिंह ने कहा कि अगर किसी स्कूल में कोरोना से संबंधित मामला आता है तो स्कूल प्रबंधन को तत्काल शिक्षा निदेशालय को सूचित करना होगा। साथ ही कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरे स्कूल कुछ समय के लिए बंद भी करना होगा।
मास्क पहनें एवं शारीरिक दूरी का रखें ध्यान
निदेशालय ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों में शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन और हाथों को साबुन से धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। वहीं, प्रधानाचार्यों को कोरोना से बचाव के लिए छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और स्कूल आने वाले अभिभावकों को जागरूक भी करना होगा।
