जयपुर. राजस्थान में सोमवार से सख्त लॉकडाउन शुरु हो गया है। 24 मई तक चलने वाले इस सख्त लॉकडाउन में पाबंदियों को और अधिक कड़ा किया गया है। आज से सभी तरह के आने-जाने के साधनों पर रोक रहेगी। निजी और रोडवेज की बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, बाजार पहले की तरह बंद रहेंगे। पुलिस बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को सीधे क्वारेंटाईन करेगी। रिपोर्ट निगेटिव आने तक वहीं रहना होगा। सरकार की ओर से लागू किए गए नए लॉकडाउन में शादी समारोहों पर रोक रहेगी। शादी हो सकती है लेकिन केवल 11 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। इसमें बैंड, बाजा और बारात पर प्रतिबंध रहेगा। मनरेगा में भी काम नहीं हो सकेंगे। नए लॉकडाउन में इन चार प्रावधानों के अलावा बाकी के प्रावधान 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे।
घबराए नहीं, जरूरत की चीजें पहले की तरह मिलेंगी
लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
मेडिकल स्टोर सातों दिन खुले रहेंगे
फल, सब्जियां, मंडियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। वीकेंड पर शनिवार-रविवार को मेडिकल, दूध और फल सब्जी को छोड़ सब बंद रहेगा।
ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
फैक्ट्रियां चालू रहेंगी
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों आसैर निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति रहेगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करना होगा। वहीं उद्योगों में कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए बस की अनुमति, पास जारी होंगे। उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए विशेष बसें चलाने की अनुमति होंगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण,विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर का नाम कलक्टर ऑफिस में देने होंगे।
इन्हें अनुमति
– प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।
– सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
-राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई आरटीपीसआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
– ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
– वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।
– पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी।
– अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
इन सेवाओं को अनुमति
दूरसंचार,ई मित्र, आधार केंद्र, आईटी, कुरियर सेवा, डाक सेवा, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा आईटी आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी।
7 से 12 तक निजी वाहन ले सकेंगे फ्यूल
सख्त लॉक डाउन के दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे। एलपीजी सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी।
ये सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे
जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खोले जाएंगे। इसके अलावा गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर और जिले में कलक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभागों के साथ शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
