जयपुर. प्रदेश में कोरोना के तेजी के बढऩे के साथ सरकार ने भी अब सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। इसके तहत अब प्रदेश में 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत के सभी शहरों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करना होगा। वहीं सरकारी दफ्तर भी शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। नई गाइड लाइन के तहत गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगा दी है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी।
शादी और निजी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे
नई गाइड लाइन के तहत शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी है। रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। इसके तहत सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
बसों में 50 फीसदी ही यात्री बैठा सकेंगे
बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 प्रतिशत सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर पूर्णत पाबंदी रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
ये रहेंगी पाबंदियां
– शादी सहित हर निजी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग इक_ा नहीं हो सकेंगे
शादी समारोह के लिए पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी
– अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी
– शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा
दिन में वीसी से मंथन, शाम को गाइडलाइन
कोरोना के मामले लगातार बढऩे के साथ सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों पर चर्चा के लिए दोपहर को धर्मगुरुओं, सभी दलों के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंस की।
उपचुनाव के बाद लागू होंगी नई गाइडलाइन
सरकार ने नई गाइडलाइन जारी तो आज कर दी लेकिन लागू उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के अगले दिन यानी वोटिंग से ठीक पहले दिन शाम से लागू होंगी, तब तक कल आखिरी दिन सभाएं, रैलियां हो जाएंगी। नई गाइडलाइन में सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों-राजनीतिक सभाओं, रैलियों, धार्मिक, राजनीतिक जुलूसों, त्योहारों के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। नई गाइडलाइन 16 को शाम 6 बजे से लागू हो रही हैं।
