मुंबई. एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़े नशीले पदार्थों संबंधी मामले में दाखिल अपना एक मसौदा तैयार किया है। इसमें इसमें दावा किया गया है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने ने अपने भाई शोविक सहित सह आरोपियों से कई बार गांजा लिया था और उसे सुशांत सिंह राजपूत को दिया था। मसौदा में लगाए आरोपों के अनुसार सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर या समूह में मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच आपराधिक षड्यंत्र रचा था ताकि वे उच्च समाज और बॉलीवुड में नशीले पदार्थों का वितरण, बिक्री और खरीद कर सकें। एनसीबी ने कहा है कि आरोपियों ने मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर नशीले पदार्थों की तस्करी को वित्तपोषित किया था और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले एवं मन: प्रभावी पदार्थों का इस्तेमाल किया था। इसलिए उनके खिलाफ धारा 27 और 27 ए (अवैध तस्करी को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना) 28 (अपराध करने के प्रयासों के लिए सजा), 29 (जो कोई उकसाता है, या आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है) सहित एनडीपीएस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप लगाए है।
इसमें कहा है कि आरोपी संख्या 10 रिया चक्रवर्ती ने आरोपियों सैमुअल मिरांडा, शोविक, दीपेश सावंत और अन्य से गांजा प्राप्त किया। उसे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सौंपा था। अभिनेत्री ने शोविक और दिवंगत अभिनेता के कहने पर मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच इस खेप के लिए भुगतान किया। रिया का भाई शोविक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के नियमित संपर्क में था। उसने गांजा एवं चरस के ऑर्डर देने के बाद सह-आरोपियों से इसे प्राप्त किया था। इन पदार्थों को राजपूत को दिया था। मसौदा आरोपों को दाखिल करने से आरोप तय करने की जमीन तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुनवाई शुरू होती है। बहरहाल, आरोप तय करने से पहले अदालत को पहले आरोपियों की दोषमुक्ति याचिका पर फैसला करना होगा। एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वीजी रघुवंशी ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है. चक्रवर्ती को इस मामले में सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और एक महीने बाद बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। एनसीबी ने 14 जून 2020 का राजपूत की मौत के बाद फिल्म और टेलीविजन उद्योग में नशीली दवाओं के कथित उपयोग की जांच शुरू की गई थी।