नई दिल्ली. भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शर्मा से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक उनके ऊपर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने नूपुर शर्मा को किसी नई एफआईआर दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दर्ज अलग-अलग प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की।
Supreme Court issues notice to respondents on the Nupur Sharma plea. Supreme Court directs no coercive action should be taken against Nupur Sharma.
— ANI (@ANI) July 19, 2022
जानकारी के अनुसार इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने पैगंबर मोहम्मद खिलाफ टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने की शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया था, पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पैगंबर के खिलाफ शर्मा की विवादित टिप्पणियों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा था कि उनकी बेलगाम जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया और देश में जो भी हो रहा है, उसके लिए वह अकेले’ जिम्मेदार हैं।
Supreme Court begins hearing the plea filed by former BJP spokesperson Nupur Sharma seeking to stay on her possible arrest and club nine cases filed against her across India
— ANI (@ANI) July 19, 2022