हांगकांग में प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों के समूह की 253.62 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क कर दी है। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि कुर्क प्रॉपर्टी में रत्न, आभूषण और बैंक बैलैंस 30.98 मिलियन अमरीकी डॉलर और एचकेडी 5.75 मिलियन है। ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। पीएमएलए जांच के दौरान हांगकांग में नीरव मोदी ग्रुप की कंपनियों की कुछ संपत्तियों की पहचान निजी तिजोरियों में पड़े रत्नों और आभूषणों के रूप में की गई। जांच में पूर्व में ईडी ने भारत व विदेशों में नीरव मोदी और सहयोगियों की 2,396.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया था। इडी की ओर से नीरव के खिलाफ केस में फिलहाल कुर्की के साथ 2,650.07 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जब्त की है।
वहीं विशेष न्यायालय एफईओए, मुंबई द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की 1389 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त कर लिया है। ईडी ने कहा कि जब्त संपत्तियों को भौतिक रूप से सौंपने की तैयारी की जा रही है। प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा पहले ही पीड़ित बैंकों को सौंप दिया है। इससे पहले इस मामले में ईडी की ओर से पीएमएलए 2002 के तहत दो अभियोजन शिकायतें नीरव मोदी और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ विशेष कोर्ट के समक्ष दायक की जा चुकी है। साथ ही नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही ब्रिटेन में अंतिम चरण में है।