नई दिल्ली. स्मृति ईरानी की बेटी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाइकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया हे। कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी कर हाइकोर्ट ने इन कांग्रेस नेताओं को 24 घण्टे में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां हटाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर वो टिप्पणी नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म इन टिप्पणियों को हटाएं।
स्मृति ने दो करोड़ का मांगा हर्जाना
नेट्टा डिसूजा को केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। इस मानहानि मुकदमे में कथित तौर पर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने स्मृति ईरानी के कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे में उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सामग्री को हटा देंगे।
ईरानी की यह कार्रवाई कांग्रेस नेताओं की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी ने गोवा में अवैध रूप से एक बार चलाया और इस पर मंत्री पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की।