नई दिल्ली. पेंशन धारकों के लिए खुश खबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन लेने वाले लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि बढ़ा दी
है। ईपीएफओ ने कहा है कि अब पेंशनधारक 28 फरवरी 2021 तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकेंगे। संगठन की ओर से लिए गए इस फैसला का लाभ ईपीएफओ से जुड़े 35 लाख और केंद्र से जुड़े 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को मिलेगा। इससे साफ है कि 28 फरवरी तक बिना जीवन प्रमाण पत्र के भी पेंशन मिलती रहेगी। इससे पेंशनरों को परेशानी नहीं होगी। गौरतलब है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 निर्धारित की हुई थी। संगठन ने इस कार्य को निपटाने के लिए पेंशनधारकों को तीन माह का अतिरिक्त समय दे दिया है। जिसमें वे अपने जीवन प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकेंगे और उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। आपको बता दें कि पेंशनधारकों के लिए जारी होने वाला जीवन प्रमाणपत्र एक साल तक वैध माना जाता है। इसके बाद फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है।जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के हैं कई विकल्प
पेंशनधारक की सुविधा के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के कई विकल्प दिए हैं। पेंशनधारक देशभर में 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर , पेंशन डिस्बर्सिंग बैंकों की ब्रांच में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस, पोस्टल नेटवर्क के 1.90 लाख पोस्टमेन और ग्रामीण डाक सेवकों का लाभ भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा पेंशनधारक ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट भी ले सकते हैं ताकि असुविधा से बच सकें। इसके लिए पेंशनधारक आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर के लिए इस लिंक https://locator.csccloud.in/ का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस लिंक http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx के जरिये घर के आसपास स्थित पोस्ट ऑफिस में प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।