सादुलपुर. एनडीपीएस के एक मामले में राजगढ़ के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रथम आशीष कुमार दाधीच ने अभियुक्त पंजाब के अंबाला जिले के मोलगढ़ (बराड़) का निवासी बलविंदर सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरणानुसार 20 नवंबर 2018 की शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हडियाल गांव के निकट तारानगर पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी। उसी दौरान नाकाबंदी कर रहे हवलदार शीशराम ने ट्रक को रुकवाया। चालक से ट्रक के सामान के बारे में पूछा गया तो उसने गाड़ी में मादक पदार्थ होना बताया। यह सुनकर नाकाबंदी कर रहे पुलिस दल ने तारानगर के थानाधिकारी सुनील कुमार को सूचना दी। थानाधिकारी ने पहुंचकर पूछताछ की तो ट्रक चालक ने अपना नाम बलविंद्र सिंह लुबाना सिक्ख बताया। उसने यह भी बताया कि उसके साथ रोपड़ (पंजाब) का कुलविंदर सिंह सैनी जट सिख भी था, जो भाग गया। चालक ने बलविंदर सिंह ने पूछताछ के दौरान ट्रक में प्याज के कट्टों के पीछे अफीम का दूध तथा डोडा पोस्त के छिलके छुपाए होना बताया गया। तलाशी लेने पर पुलिस ने ट्रक में डोडा 10 किलो अफीम का दूध तथा 4 किलो डोडा पोस्ट के छिलके बरामद किए इसके बाद ट्रक चालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ तारानगर थाने में एनडीपीएस की धारा 8/18 तथा 8/15 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान पूरा होने के बाद मामले का चालान राजगढ़ के एडीजे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के पीठासीन अधिकारी आशीष कुमार दाधीच ने सुनवाई के बाद अभियुक्त बलविंदर सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रथम राकेश सांगवान ने की।