चूरू. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों) के आम चुनाव, 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सजगता से सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शुक्रवार को जिला परिषद सभाकक्ष में जोनल मजिस्ट्रेट के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में जोनल मजिस्ट्रेट्स की महत्ती जिम्मेदारी होती है, अतः चुनाव कार्य से संबंधित सौंपी गई जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान बूथ पर शांति से मतदान कराना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट को समय पर मतदान प्रतिशत की सूचना देना, मतदान दलों का मतदान बूथों पर सुरक्षित पहुंचना, मतदान बूथ पर ईवीएम समय पर पहुंचना संबंधी चुनाव कार्य को समय पर सम्पादित करना जोनल मजिस्ट्रेट्स का महत्ती दायित्व है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाईडलाइन्स का मतदाताओं से बारीकी से पालना कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अभ्यर्थी का पक्ष लेते पाये जाने पर संबंधित आरओ को सूचित करें। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों से 200 मीटर परिधि में किसी राजनैतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा क्रिटीकल मतदान बूथों पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल कार्यशील रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रत्येक मतदान बूथ पर दो अलग-अलग ईवीएम मशीन उपलब्ध रहेगी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेन्द्र चौधरी ने जोनल मजिस्ट्रेट्स से कहा कि मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के पश्चात् चुनाव कार्य को सतर्कता एवं सुचारू रूप से सम्पादित करें तथा मतदाताओं को शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदान दल एवं मतदान केन्द्रों पर मतदान करते समय मतदाताओं द्वारा फेस मास्क पहनना, सेनेटाईजर का उपयोग करना, मतदान बूथ का सेनेटाईज होना एवं सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण विशेषज्ञ डॉ. जे.बी.खान ने मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित 12 अन्य पहचान पत्र से मतदाता की सही पहचान करें। विशेषज्ञ सोमेश शर्मा ने कहा कि मतदान बूथ पर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाता को मतदान कराते समय कोविड-19 गाईडलाइन की पालना करते हुए चिकित्सा अधिकारी को मतदाता के अस्वस्थ होने की जानकारी देना एवं ऎसे मतदाता का मतदान अंत में कराना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण विशेषज्ञ प्रशांत कुमार ने कहा कि मतदान कार्य शुरू कराने से एक घंटे पूर्व मॉकपोल कराना सुनिश्चित करें।