जयपुर. राजस्थान में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंतित अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। इस निर्णय के तहत राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 लगाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने जिला कलक्टर को अधिकार दे दिए गए हैं। जिला कलक्टर जिले में धारा 144 लगा सकेंगे। गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को परामर्श जारी कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट की पावर 18 नवंबर को धारा-144 समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट लंबे समय के लिए राज्य सरकार के परामर्श से ही धारा-144 लगा सकता है।
चार लोगों से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकेंगे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कलक्टरों को दिए गए अधिकार के तहत जिले में धारा-144 लागू किए जाने के बाद एक स्थान पर चार लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पूर्णत पाबंदी होगी।
गहलोत ने की अपील
कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है। गहलोत ने सभी से अपील है कि इसका पालन करें। सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में जनता स्वयं आगे आकर सहयोग करें।
धारा-144 में इन पर लगता है प्रतिबंध
किसी जिले में धारा-144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके बाद से ही धारा 144 लागू हो जाती है। इसके बाद से चार या इससे अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। जिस क्षेत्र में ये धारा प्रभावी होती है तो उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों को छोड़कर किसी के भी हथियार लाने और ले जाने पर प्रतिबंध लग जाता है। कोई भी यातायात धारा- 144 लगे रहने तक रोक दिया जाता है।
तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले
आपको बता दें कि दीपावली के त्योहार के समय बाजारों में खासी भीड़ उमड़ी थी। इसके बाद से ही कोरोना पॉजिटिव केस तेजी के साथ बढ़ गए थे। पिछले दो-तीन दिनों की बात करें तो प्रतिदिन दो से ढाई हजार से बीच कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिला कलक्टरों को यह परामर्श जारी किया है।