बीदासर. कोरोना संक्रमण के इस दौर में राज्य सरकार के प्रतिबंध लगाने के निर्देश के बाद पटाखों का गोदाम खोलना भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण श्वास लेने वाले रोगियों को धुंए से काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर सरकार ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद प्रदेश के जिला कलक्टरों को आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। जिसमें ये स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति पटाखे की दुकान खोला पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दस हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया। यदि कोई व्यक्ति पटाखे बजाते हुए पाया जाता है तो उस पर तीन हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया था। बीदासर में पटाखों के तीन गोदाम खुले मिले। इस पर उपखण्ड अधिकारी श्योराम वर्मा के निर्देश पर तहसीलदार अमीलाल यादव, पालिका के सहायक अभियंता हसंराज व थानाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने कस्बे का भ्रमण किया। इसके बाद उन्हें जानकारी मिली की पटाखे के तीन गोदाम खुले पड़े हैं। इस पर मौके पर पहुंची अधिकारियों की टीम ने गोदाम मालिक को चेतावनी दी और वे तीनों गोदाम सीज कर दिए। उन्होंने पटाखा व्यापारियों से भी अपील की है कि सरकार की ओर से प्रतिबंधित पटाखे बेचते पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वे सरकार की गाइड लाइन की पालना करें और स्वयं व लोगों की सुरक्षा का भी खयाल रखें।