हरियाणा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से भविष्य में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पेंशन बनाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके। यादव ने कहा कि वर्तमान में जो लाभार्थी विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं उनका डाटा भी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़कर संबंधित योजनाओं के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
प्रदेश में अक्टूबर माह में कुल 28 लाख 85 हजार 508 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अदायगी नवंबर में की गई है, जिसमें से 17 लाख 47 हजार 751 लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की अदायगी की गई।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी पति और पत्नी की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख से अधिक है तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने योग्य नहीं है।
यादव ने बताया कि अक्टूबर में 20 हजार 956 लाभ पात्रों की पेंशन जारी नहीं की गई , क्योंकि उनकी (पति और पत्नी दोनों की मिलाकर) वार्षिक आय स्वयं हस्ताक्षरित परिवार पहचान पत्र में 3.50 लाख से अधिक थी । उन्होंने बताया की जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय ( पति- पत्नी की मिलाकर ) 2 लाख या उससे कम है उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। लाभार्थी के बेटों की आय इन दो लाख में नहीं जोड़ी जाएगी।