हरियाणा. कोविड -19 के बढ़ते मामलों और ओमिक्रोन के खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने गुडग़ांव सहित पांच जिलों में नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। यह पाबंदियां 2 से 12 जनवरी तक लागू रहेंगी। गुडग़ांव के अलावा फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत जिलों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक़ पांच जिलों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग और स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
Breaking News: हरियाणा सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के मद्देनज़र पॉंच जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दिए, कार्यालय 50% हाज़िरी के साथ काम करेंगे, 12 जनवरी तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि pic.twitter.com/cryTfOfeYM
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 1, 2022
इसके अलावा, मॉल और बाजारों को शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। बार और रेस्तरां अपनी बैठने की क्षमता के केवल 50 प्रतिशत के साथ काम कर सकते हैं। सरकारी और निजी दोनों कार्यालय, आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं देने वालों को छोड़कर, केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य कर सकते हैं। आदेश में कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि और नए ओमिक्रोन वैरिएंट के आने के मद्देनजऱ प्रतिबंध लगाए हैं। इससे एक हफ़्ते पहले हरियाणा सरकार ने रात 11 से सुबह 5 बजे तक राज्य में रात का कफ्र्यू लगाया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज स्थिति की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।