अजमेर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभान्वित किसानों को फसलों के खराबे की सूचना बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर देनी होगी। कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री जितेन्द्र सिंह शक्तावत ने बताया कि जिले में आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण वर्षा एवं ओलावृष्टि होने की आशंका हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली के कारण बीमित फसल में क्षति की स्थिति में फसल के नुकसान का आकलन बीमित फसली कृषक के व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। योजना के इस प्रावधान के तहत आगामी दिवसों में वर्षा अथवा ओलावृष्टि के कारण से फसल प्रभावित होने की स्थिति में कृषकों को आपदा के 72 घण्टे में सीधे जिले के लिए चयनित बीमा कंपनी (बजाज एलायंज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि.) के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर सूचना देनी होगी। साथ ही कृषक क्रोप इन्श्योरेंन्स ऎप के माध्यम से तथा लिखित में निर्धारित प्रपत्र में अधिकतम सात दिवस में अपने बैंक के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को सूचित करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।उन्होंने बताया कि कृषकों को टोल फ्री नम्बर पर किसी प्रकार की समस्या आने पर बीमा कम्पनी के जिला समन्वयक श्री सुरेश कुमावत के मोबाईल नम्बर 7240466676 तथा प्रवीण जोशी के मोबाईल नम्बर 9929091625 पर अथवा तहसील स्तर पर कार्यरत बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियाें को सूचित किया जा सकता है।