नई दिल्ली. प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे ईपीएफओ के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। संगठन ने सोश्यल सिक्योरिटी कोड-2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है। इसके तहत ईपीएफओ ने ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदला है। अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पीएफ खाते के यूएएन को आधार कार्ड से जोडऩा जरूरी है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताया कि कंपनियां 1 जून 2021 के बाद उसी कर्मचारी की ईसीआर फाइल कर पाएंगी जिसके यूएएन से आधार लिंक होगा। जिनका आधार अपडेट नहीं उनका ईसीआर अलग से भरा जाएगा।
EPFO has amended ECR filing protocol and from 01.06.2021 it can be filed only with respect to Aadhaar seeded UAN\’s.#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa pic.twitter.com/8KCAmRMNEC
— EPFO (@socialepfo) June 7, 2021
प्राइवेट कर्मचारियों को हो सकती है परेशानी
EPFO has amended ECR filing protocol and from 01.06.2021 it can be filed only with respect to Aadhaar seeded UAN\’s.#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa pic.twitter.com/8KCAmRMNEC
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ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदलने के बाद जिस कर्मचारी के खाते से आधार लिंक नहीं है। उस ईपीएफओ कर्मचारी के खाते में कंपनी का योगदान रुक सकता है। यह फिर तब शुरू होगा, जब आपके पीएफ अकाउंट से आधार लिंक होगा। अगर आपके पीएफ एकाउंट में आधार नंबर अपडेट नहीं है, तो शीघ्र अपडेट करा लें।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); कैसे लिंक करें आधार कार्ड
पीएफ अकाउंट में आधार जोडऩे के लिए epfindia.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन सर्विसेज में ई-केवाइसी पोर्टल क्लिक करें। अब आधार संख्या दर्ज करें और उसे वेरिफाई करें। तीन बार ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल फोन का नंबर दर्ज करने के बाद आपके पीएफ एकाउंट से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा।
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