मुजफ्फरपुर. Bihar news: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिले के CJM कोर्ट में उन पर परिवाद दायर किया गया है। आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत यह शिकायत की है। केके पाठक पर आरोप है कि उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और शिक्षकों को गाली-गलौज किया था। विधानसभा और विधान परिषद में भी इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया था। और, केके पाठक को हटाने की मांग की थी। इस परिवाद को विनोद कुमार ने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के माध्यम से किया है।
इसमें उन्होंने केके पाठक के खिलाफ शिकायत की है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर 4 मार्च 2024 को सुनवाई की तिथि तय की है।
परिवादी ने कहा है कि हमारी पत्नी भी एक शिक्षक है। 21 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर मुख्य सचिव केके पाठक के साथ बैठक में जुड़ी थीं। उस दौरान शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। अचानक एक शिक्षक के ऊपर केके पाठक अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे।
गाली देते हुए कहा कि सभी शिक्षक 9 बजकर 15 मिनट पर किसी हाल में स्कूल में पहुंच जाना है। और इस बात को लेकर बिहार के तमाम शिक्षक आहत हुए हैं। इसलिए अधिवक्ता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों से शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर विवाद हो रहा है। सदन में विपक्ष के विधायको ने हंगामा किया। पक्ष–विपक्ष के विधायको ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर कार्रवाई की भी मांग की है।