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CM kejriwal बोले, ईमानदारी मेरी ताकत है, ED के समन गैरकानूनी, BJP उन्हें करवाना चाहती है गिरफ्तार

नई दिल्ली. Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ED के नोटिस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है। ये लोग झूठे आरोप लगाकर, झूठा समन भेज कर मुझे बदनाम करना चाहते हैं।

इधर, आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के तीन समन खारिज करने के कारण दिल्ली सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। AAP के कई बाद नेता दावा कर चुके हैं कि ईडी आज केजरीवाल के घर पर रेड मारकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि 3 जनवरी को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सीएम ने कहा कि वकीलों ने मुझे बताया कि ईडी ने जो समन मुझे भेजे हैं वे गैरकानूनी है। यह समन क्यों गैरकानूनी है, मैंने विस्तार से इसका जवाब ईडी को भेजा है। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, और वे भी मानते हैं कि यह समन गैर कानूनी है।

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मनीष सिसोदिया व संजय सिंह हो चुके हैं गिरफ्तार

दिल्ली में नई शराब नीति 2021-22 में लागू हुई थी। यह कारोबार, निजी हाथों में सौंपा गया। इस मामले में आरोप हैं कि नई शराब नीति में डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया है। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की थी। करीब 144 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों की सीबीआई को सौंपी गई थी। इस मामले में फरवरी 2023 में डिप्टी सीएम व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के बाद ईडी ने भी अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। जांच के बाद आरोपी विजय नायर की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने नवंबर 2022 में चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने अप्रैल 2023 में सीएम केजरीवाल से पूछताछ की थी। इसके बाद अक्तूबर 2023 में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल को ED के समक्ष पेश होने के लिए तीन बार समन भेजा गया। तीसरा समन तीन जनवरी 2024 को भेजा था। केजरीवाल, अभी तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी, केजरीवाल को फिर समन भेज सकती है। जांच एजेंसी, अदालत में वारंट जारी करने की मांग कर सकती है। इसके लिए ईडी को अदालत के सामने ठोस सबूत पेश करने होंगे।

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