जयपुर. Jaipur Erickshaw: जयपुर में ई-रिक्शा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यातायात पुलिस सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास में जुट गई है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन प्रीति चन्द्रा के निर्देशन और डीसीपी लक्ष्मणदास के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट में E-rickshaw संचालकों एवं अन्य वाहन यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में ई-रिक्शा एवं अन्य वाहन चालकों को जागरूकता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। आगामी सप्ताह से यातायात पुलिस एवं ई-रिक्शा एवं अन्य वाहन यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षित वाहन चलाने के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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ये निर्देश किए जारी
- सभी ई-रिक्शा चालकों के पास रिक्शा संचालन के दौरान स्वयं का आइडी कार्ड होना अनिवार्य होगा।
- ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन चालक के नाम होना अनिवार्य होगा।
- सभी ई-रिक्शा चालक को वाहन के अनुरूप अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) रखना आवश्यक होगा।
- यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ई-रिक्शा चालान के संबंध में समय- समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाएंगे। इसके बाद चालकों का लाइसेंस RTO से बनवाएं।
- यातायात पुलिसकर्मी वाहन चालकों को अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे। स्टाफ लाइन की पालना बस, मिनी बस को निर्धारित स्टैण्ड पर रुकवाना, बिना हेलमेट वाहन चलाने और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी नहीं बिठाने के संबंध में समझाइश करते हुए कार्रवाई करेंगे।
- 18 वर्ष से कम उम्र में ;नाबालिग वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- सभी ऑटो रिक्शा चालक अपने साथ आइडी कार्ड, लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन रखेंगे। अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर पार्क करेंगे। सड़क के बायीं तरफ सवारी उतारेंगे और बिठाएंगे।
- सभी प्रकार के धीमी गति के वाहन सड़क के बायीं तरफ एक लेन में चलाएंगे।