अहमदाबाद. Gift city liquor news: गुजरात के गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में कौन शराब पी सकेगा? इसको लेकर सरकार के कुछ दिशा-निर्देश सामने आए हैं। गुजरात में गिफ्ट सिटी पहली ऐसी जगह है जहां पर सरकार ने शराब पीने की पिछले दिनों छूट प्रदान की थी। इसके बाद ये सिटी सुर्खियों में है। शराबबंदी में छूट के बाद सरकार ने स्थिति साफ की है। इसके अनुसार गिफ्ट सिटी में काम करने वाले लोगों को भी अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। गिफ्ट सिटी में अभी 500 से अधिक कंपनियों की मौजूदगी है। शराब पीने की छूट के नियम इन पर भी लागू होंगे। गिफ्ट सिटी में शराब सिर्फ अधिकृत किए होटल, रेस्तां और क्लब में ही जा सकेगी। जिन्हे सरकार की ओर से शराब परोसने का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। अधिकृत क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में शराब का सेवन किया या अधिकृत परमिट का उल्लंघन किया तो नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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हर कोई नहीं पी पाएगा शराब
सरकार ने साफ किया है कि गिफ्ट सिटी में स्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को ही परमिट मिलेगा। गिफ्ट सिटी में उन लोगों को शराब पीने की अनुमति नहीं होगी है। जिनके पास विजिटर परमिट या टूरिस्ट परमिट है। इतना ही नहीं राज्य में हेल्थ परमिट के तहत शराब पीने वाले लोगों को गिफ्ट सिटी में पीने की छूट नहीं होगी। गुजरात में काफी लोगों को डॉक्टर की सलाह पर हेल्थ परमिट इश्यू किया जाता है। सरकार ने साफ किया कि गिफ्ट सिटी में अधिकृत अधिकारी ही शराब पीने की स्वीकृति देंगे। इसके लिए कंपनीवार अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। कंपनियां अपने कर्मचारियों की सूची अधिकारियों को सौंपेंगी। सूची की जांच उपहार शहर के प्रशासनिक विभाग की ओर से की जाएगी। परमिट के लिए कितना रखना है, भुगतान कैसे करना है, इस पर विचार चल रहा है। राज्य में 43 हजार लोगों के पास शराब का परमिट है, लेकिन गिफ्ट सिटी में उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।
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कंपनी के एचआर की भूमिका
गिफ्ट सिटी में अधिकृत आगंतुकों को अस्थायी शराब की अनुमति होगी। इसके साथ ही कंपनी के एचआर हेड, जिम्मेदार अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। संबंधित कंपनी के शराब एक्सेस परमिट धारकों के साथ आगंतुक भी होंगे और शराब का सेवन केवल लाइसेंस के तहत अधिकृत क्षेत्र में ही किया जा सकता है। दूसरी तरफ लाइसेंस रखने वाले होटल, रेस्टोरेंट और क्लब अधिकृत एरिया में ही शराब परोस पाएंगे। यह घोषणा की है कि शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति शराब पीकर वाहन नहीं चला सकता है और केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को ही शराब का परमिट मिलेगा। गिफ्ट सिटी (gift City) में काम करने वालों को जो परमिट मिलेगा। उसका नाम लीकर एक्सेस परमिट होगा।