ओडिशा के बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसे के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ शनिवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये तीनों आरोपी रेलवे कर्मचारी हैं। जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हादसे में करीब 280 लोगों की मौत हो गई थी और कई सौ घायल हुए थे। तीन रेलवे कर्मचारियों अरुण कुमार महंत, मोहम्मद अमीर खान और पप्पू कुमार पर गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 201 और रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 153 के तहत सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की।
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सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम अरुण कुमार महंत की ओर से एलसी गेट नंबर 79 के सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करके किया था। आरोपी का काम यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग, ओवरहालिंग अप्रूव्ड प्लान के अनुसार हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
आपस में टकरा गई थी तीन ट्रेने
इस साल 2 जून को तीन ट्रेनें टकरा गई थीं। कोरोमंडल एक्सप्रेस मैन लाइन से लूप लाइन पर चली जाने की वजह से बालासोर के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे और एकदूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। वहीं, डाउन लाइन से आ रही यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से के कुछ डिब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के बोगियों से टकरा गए थे। हादसा इतना भीषण था कि कई शवों की शिनाख्त तक नहीं हो सकी थी।
