मीटर व उपकरणों को दुरूस्त रखने का दायित्व निगम का है
चूरू. जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने उपभोक्ता का खराब मीटर एक साल तक नहीं बदलने व नोटिस दिए बिना ही उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के मामले में जोधपुर विद्युत वितरण निगम पर पच्चीस हजार रुपए हर्जाना लगाया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ निवासी उषा अग्रवाल ने आयोग के समक्ष जोधपुर विद्युत निगम व सहायक अभियंता, रतनगढ़ के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन का मीटर खराब रहने के बावजूद एईएन द्वारा स्टोर में मीटर उपलब्ध नहीं होना बताकर एक साल तक बदला नहीं गया तथा बाद में आडिट द्वारा मनमानी राशि निर्धारण कर नोटिस के बिना ही उसका कनेक्शन काट दिया, जिससे उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा ज़बाब पेश कर नियमानुसार वसूली करना व नोटिस के बाद ही कनेक्शन काटना बताया गया।
आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य संतोष मासूम व सुभाषचंद्र बरवड ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में कहा कि मीटर व अन्य उपकरणों को दुरूस्त हालत में रखने का दायित्व विद्युत निगम का है। एक वर्ष तक मीटर नहीं बदलने से निगम अपनी सेवाओं को पूर्ण करने में विफल रहा है। इसके अलावा 15 दिवस की अवधि का नोटिस दिए बिना ही परिवादिनी का कनेक्शन काट दिया जाना उल्टे उपभोक्ता को धमकाने, उत्पीड़न व तंग- परेशान करने की कार्यवाही में आता है। आयोग ने विपक्षीगण को दोषपूर्ण सेवाओं के जिम्मेदार ठहराते हुए परिवादिनी को कारित मानसिक व शारीरिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित्त पच्चीस हजार रुपए अदा करने का जोधपुर विद्युत निगम व एईएन रतनगढ़ को आदेश दिया है।